राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता शिकायत निवारण प्रणाली की वर्तमान संरचना में एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है जो आसानी से सुलभ , सरल , त्वरित , निष्पक्ष , उत्तरदायी और प्रभावी है। अभिदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे शुरुआत में प्रथम स्तर पर ही शिकायत दर्ज करें ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके और शिकायत का ट्रैक बरकरार रखा जा सके।
शिकायत निवारण त्वरण मैट्रिक्स
अभिदाता की शिकायत का निवारण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम , 2015 और उसके तहत संशोधन के प्रावधानों के अनुसार होता है। शिकायतों के सहज और समय पर निपटान के लिए , अभिदाताओं से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित एस्केलेशन मैट्रिक्स का पालन करें:
स्तर 1
पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 और उसके तहत संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार , अभिदाता केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अभिदाता द्वारा दर्ज गई शिकायत का निपटान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को संबंधित मध्यवर्ती / कार्यालय की ओर निर्देशित किया जाता हैं। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई समाधान टिप्पणियाँ अभिदाता को ईमेल पर सूचित की जाती हैं और उन्हें ऑनलाइन देखा जा सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए , अभिदाता संबंधित केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) ( सीआरए ) जिसके अंतर्गत उसका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या ( पीआरएएन ) खोला गया था या अब मैप है , उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। शिकायतें दर्ज करने और समाधान की स्थिति देखने के लिए विवरण और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:
प्रोटियन (Protean) ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
1. शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस:
क) अभिदाता / शिकायतकर्ता पीसीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब-आधारित इंटरफ़ेस यानी केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
https://www.npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php
सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को शिकायत टैब के अंतर्गत ‘लॉग शिकायत अनुरोध’ पर क्लिक करना होगा।
अभिदाता आई-पिन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते है। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को पूछताछ/शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा।
2. शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके:
क) कॉल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर):
टोल फ्री नंबर 1800 210 0080 (एनपीएस के लिए) , 1800 889 1030 (एपीवाई के लिए) पर कॉल करके और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) के साथ खुद को प्रमाणित करके।
ख) भौतिक प्रपत्र: लिखित रूप में शिकायत दर्ज करके - निर्दिष्ट प्रारूप में (फॉर्म जी1) जिसे निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
या पत्र लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजें:
प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पहली मंजिल , टाइम्स टॉवर , कमला मिल्स कंपाउंड ,
सेनापति बापट मार्ग , लोअर परेल ,
मुंबई - 400 013
3. शिकायत की स्थिति कैसे जांचें ?
शिकायतकर्ता सीआरए वेबसाइट ( https://npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php पर अपनी शिकायत / पूछताछ विकल्प के तहत) पर या कॉल सेंटर के माध्यम से टोकन नंबर का उल्लेख करके शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
केफिन ( KFin) टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1. शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस:
क) अभिदाता / शिकायतकर्ता केफिनटेक सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से आई-पिन के उपयोग के साथ निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
https://nps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/
शिकायतकर्ता को वेब-आधारित प्रारूप में आवश्यकतानुसार आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा। सफल पंजीकरण पर , संदर्भ के उद्देश्य से स्क्रीन पर एक टोकन संख्या प्रदर्शित की जाएगी।
अभिदाता आई-पिन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते है। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को पूछताछ/शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा।
2. शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके:
क) कॉल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर):
अभिदाता कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 208 1516 पर पहुंच सकता है। अभिदाता टी-पिन का उपयोग करके प्रमाणीकरण के बाद शिकायत दर्ज कर सकते है। शिकायत कॉल सेंटर कार्यकारी द्वारा दर्ज की जाएगी और शिकायतकर्ता को संदर्भ के लिए एक टोकन संख्या दिया जाएगा।
ख) भौतिक प्रपत्र: अभिदाता सीआरए के केंद्रीय शिकायत प्रबंधन कक्ष में भौतिक रूप में विवरण जमा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अभिदाता को सीआरए को शिकायत फॉर्म (फॉर्म जी1) जमा करना होगा।
Subscribers Grievance Registration Form Annexure G1.cdr (kfintech.com) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, सीआरए उपयोगकर्ता उसे डिजिटल करेगा और अभिदाता को एसएमएस / ईमेल सूचना के साथ सीआरए प्रणाली में अनुरोध दर्ज करेगा। इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:
केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी , प्लॉट नंबर 31 और 32
वित्तीय जिला , नानकरामगुडा , सेरिलिंगमपल्ली मंडल
हैदराबाद - 500 032
3. शिकायत की स्थिति कैसे जांचें?
अभिदाता सीआरए वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं
https://nps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/
या कॉल सेंटर के माध्यम से टोकन नंबर बताकर।
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (CAMS)
1. शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस:
क) अभिदाता / शिकायतकर्ता CAMS CRA द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
https://www.camsnps.com/subscribers/queries
ख) शिकायतकर्ता को अपने ईएनपीएस खाते में लॉग इन करना होगा और शीर्ष मेनू में ' शिकायत ' टैब पर जाना होगा
' नई शिकायत ' के अंतर्गत ' प्रश्न ' चुनें ,
उपयुक्त ' शिकायत श्रेणी ' चुनें और अगले चरणों को पूरा करें एवं पोर्टल द्वारा उत्पन्न ' टिकट नंबर ' भविष्य के संदर्भ के लिए लिख लें।
2. शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके:
क) कॉल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर):
अभिदाता टोल-फ्री नंबर 1800 572 6557 पर कॉल करके और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपिन) के साथ स्वयं को प्रमाणित करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत कॉल सेंटर कार्यकारी द्वारा दर्ज की जाएगी और शिकायतकर्ता को संदर्भ के लिए एक टोकन संख्या दिया जाएगा।
ख) भौतिक प्रपत्र: लिखित में शिकायत करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप (फॉर्म जी1) भरे या पत्र लिखे और निम्नलिखित पते पर भेजें:
शिकायत निवारण अधिकारी
केंद्रीय रिकार्डकीपिंग
एजेंसी
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
नंबर 158 , रायला टावर्स ,
अन्ना सालई
चेन्नई-600 002
3. शिकायत की स्थिति कैसे जांचें ?
शिकायत का समाधान अभिदाता / शिकायतकर्ता को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और वह वेबसाइट https://www.camsnps.com/subscribers/queries के ' शिकायत ' टैब के तहत ' शिकायत स्थिति ' पृष्ठ के माध्यम से या टोकन नंबर का उल्लेख करके कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकता है।
स्तर 2
यदि अभिदाता / शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या शिकायत दर्ज करने के तीस दिनों के अंत तक मध्यवर्ती द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है , तो वह अपनी शिकायत को निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास) को भेज सकता है-
1. वेबसाइट: https://www.npstrust.org.in/lodge-a-grievance
2. पत्र: अभिदाता निम्नलिखित पते पर एनपीएस न्यास को लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं -
शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
टावर बी , बी-302 ,
तीसरी मंजिल , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ,
नौरोजी नगर , नई दिल्ली-110029
संपर्क नंबर: +91-11-35655222
- प्रश्न समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर: +91-8588852130
स्तर 3
यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या स्तर 2 पर 21 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है तो ग्राहक पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त लोकपाल से परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विवरण जमा करके संपर्क कर सकता है:
· परिपत्र - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ("एनपीएस") और अटल पेंशन योजना ("एपीवाई") के तहत शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल के साथ अपील
· अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ("एनपीएस") और अटल पेंशन योजना ("एपीवाई") के तहत शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल के पास अपील
· राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ("एनपीएस") और अटल पेंशन योजना ("एपीवाई") के तहत शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल के पास अपील करने का प्रारूप
लोकपाल विवरण : वर्तमान में , पीएफआरडीए द्वारा निम्नलिखित लोकपाल नियुक्त किया गया है:
श्री नरेन्द्र कुमार भोला
लोकपाल का कार्यालय
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
टावर ई , 5वीं मंजिल , ई-500 , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर , नई दिल्ली - 110029
फ़ोन नंबर: 011-4071 7900
ईमेल आईडी: ombudsman@pfrda.org.in
स्तर 4
यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड/आदेश से संतुष्ट नहीं है , तो अभिदाता निम्नलिखित पते पर पीएफआरडीए के पदनामित सदस्य को आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका दायर कर सकता है:
लोकपाल विभाग
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
टावर ई , 5वीं मंजिल , ई-500 , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर , नई दिल्ली - 110029
फ़ोन नंबर: 011-4071 7900
यदि अभिदाता पीएफआरडीए के पदनामित सदस्य द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है , तो अभिदाता प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ( SAT ) से संपर्क कर सकता है।
स्तर 5: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से अपील
यदि ग्राहक पीएफआरडीए के नामित सदस्य द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
सहायता और समर्थन
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