संरक्षक

कस्टोडियन के बारे में

सिक्योरिटीज का कस्टोडियन उस इकाई को संदर्भित करता है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन इकाई को प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए कस्टोडियल और डिपॉजिटरी प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (सिक्योरिटीज का कस्टोडियन) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और तब से इसमें संशोधन किए गए हैं। सिक्योरिटीज का कस्टोडियन इन विनियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें किसी भी बाद के संशोधन शामिल हैं।

कस्टोडियन की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

विस्तृत जानकारी के लिए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के कस्टोडियन) विनियम, 2015 तथा इसके बाद के संशोधनों का संदर्भ लें।

कार्य

"कस्टोडियल सेवाएं" उन सेवाओं को संदर्भित करती हैं जो SEBI (कस्टोडियन) विनियम, 1996 (संशोधनों के साथ) के तहत परिभाषित हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी गई है।

कस्टोडियन के कार्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) के तहत रखी गई प्रतिभूतियों या संपत्तियों की सुरक्षा शामिल है। कस्टोडियन NPS ट्रस्ट की ओर से निपटान, रसीदों का रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने, और कस्टडी खातों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।

डॉयचे बैंक एजी को 17 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अन्य पेंशन योजनाओं के लिए सिक्योरिटीज का कस्टोडियन नियुक्त किया गया था, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित हैं।

कस्टोडियन के विनियम

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के कस्टोडियन) विनियम, 2015
14 मई 2015 को प्रारंभिक रूप से अधिसूचित, ये विनियम उन संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करते हैं जो पेंशन योजनाओं के लिए प्रतिभूतियों के कस्टोडियन के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें PFRDA द्वारा विनियमित किया जाता है।
विवरण प्राप्त करें

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के कस्टोडियन) (संशोधन) विनियम, 2021
8 दिसंबर 2021 को अधिसूचित, ये संशोधित विनियम मूल 2015 के विनियमों में बदलाव करते हैं ताकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत कस्टोडियल सेवाओं के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके, जिन्हें PFRDA द्वारा विनियमित किया जाता है।
यहाँ विवरण देखें

कस्टोडियन पर परिपत्र

08-अप्रैल-2019 | PFRDA/2019/9/SUP_CUST/1 | PFRDA (प्रतिभूतियों के कस्टोडियन का आंतरिक ऑडिट) मार्गदर्शन नोट - 2019

यह मार्गदर्शन नोट, 8 अप्रैल 2019 को जारी किया गया था, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों के कस्टोडियन के लिए आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिन्हें पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है। आंतरिक ऑडिट त्रैमासिक रूप से किया जाना आवश्यक है और इसमें कस्टोडियल संचालन और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

कस्टोडियन शुल्क

प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप, कस्टोडियन को उन परिसंपत्तियों पर शुल्क लेने का अधिकार है जो उसकी निगरानी में हैं। यह शुल्क परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे दैनिक अर्जन आधार पर गणना किया जाता है। यह शुल्क विभिन्न योजनाओं के लिए लागू होता है जिन्हें पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित या प्रशासित किया जाता है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। शुल्क संरचना को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके और पेंशन क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

परिसंपत्ति सेवा शुल्क उन प्रतिभूतियों की दैनिक समापन शेष राशि पर आधारित होता है जो कस्टोडियन द्वारा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसमें ऋण साधनों का अंकित मूल्य और इक्विटी साधनों की खरीद मूल्य शामिल होता है।

परिसंपत्ति सेवा शुल्क
• 0.000000001770% प्रति वर्ष, निगरानी में रखी गई परिसंपत्तियों पर - इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों खंडों के लिए लागू।

कस्टोडियनों की सूची

डॉयचे बैंक एजी (Deutsche Bank AG)
डॉयचे बैंक एजी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों के कस्टोडियन के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जिन्हें पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है। यह बैंक व्यापक कस्टोडियल सेवाएं प्रदान करता है, जिससे परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित होता है।