परिचय
पात्रता
UPS निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:
वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 01.04.2025 को NPS के अंतर्गत कार्यरत हैं।
वे नए नियुक्त कर्मचारी जो 01.04.2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं।
वे सेवानिवृत्त NPS सदस्य जिन्होंने 31.03.2025 या उससे पहले सेवा निवृत्ति या सेवानिवृत्ति प्राप्त की हो, बशर्ते कि:
न्यूनतम 10 वर्षों की पात्र सेवा हो।
सेवा निवृत्ति FR 56(j) के अंतर्गत हो (दंड स्वरूप नहीं)।
सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, सेवा निवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी हो।
विकल्प चुनने की समय-सीमा:
वर्तमान कर्मचारी/सेवानिवृत्त: 30 सितंबर 2025 तक।
नए नियुक्त कर्मचारी: सेवा में शामिल होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर।
UPS की विशेषताएँ
योगदान संरचना
कर्मचारी का योगदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) का 10%
सरकारी योगदान: पेरोल प्रणाली से समान 10%
अतिरिक्त सरकारी योगदान: मूल वेतन + DA का अनुमानित 8.5% एक पूल कॉर्पस में
कॉर्पस संरचना
व्यक्तिगत कॉर्पस (IC): कर्मचारी और सरकार के मिलान वाले योगदान का संचय
बेंचमार्क कॉर्पस (BC): एक काल्पनिक कॉर्पस जो डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न, नियमित और समय पर योगदान, बिना आंशिक निकासी और स्वैच्छिक कॉर्पस के आधार पर गणना किया जाता है
निवेश विकल्प
डिफ़ॉल्ट पैटर्न (यदि कोई विकल्प नहीं चुना गया हो तो स्वतः लागू)
100% सरकारी प्रतिभूतियाँ (योजना G)
लाइफ साइकल फंड्स:
LC-25 (अधिकतम 25% इक्विटी)
LC-50 (अधिकतम 50% इक्विटी)
परिवर्तन की आवृत्ति
पेंशन फंड: प्रति वित्तीय वर्ष एक बार
निवेश पैटर्न: प्रति वित्तीय वर्ष दो बार
UPS के अंतर्गत लाभ
सुनिश्चित भुगतान: सेवा निवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%। यह भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की पात्र सेवा के बाद देय होगा। यदि सेवा अवधि कम हो, तो अनुपातिक भुगतान अनुमेय होगा।
न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान: ₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा के बाद)
अनुपातिक भुगतान: 10 से 25 वर्षों की सेवा अवधि के बीच
अंतिम निकासी: IC या BC में से जो भी कम हो, उसका अधिकतम 60%। इससे सुनिश्चित भुगतान अनुपातिक रूप से कम हो जाता है। पूर्ण भुगतान बहाल करने के लिए कमी को पुनः पूर्ति करने का विकल्प उपलब्ध है।
एकमुश्त भुगतान: ₹(1/10) × (मूल वेतन + DA) प्रत्येक पूर्ण 6 माह की पात्र सेवा के लिए। यह सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56(j) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर देय होगा।
परिवार को भुगतान:
सेवा निवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को सदस्य के अनुमेय भुगतान का 60%
महंगाई राहत: अनुमेय भुगतान और पारिवारिक भुगतान दोनों पर देय, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है
ग्रेच्युटी लाभ: UPS सदस्यों को CCS (NPS के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है।
कर उपचार
CBDT कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.2025 के अनुसार, UPS पर आयकर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराएँ लागू होती हैं:
धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), 80CCD(2), 80CCD(3), 80CCD(4) – योगदान पर कटौतियाँ
धारा 10(12A), 10(12B) – निकासी और वार्षिकी पर छूट
ये प्रावधान UPS पर यथासंभव लागू होते हैं, निर्धारित सीमाओं के अधीन। भुगतान या योगदान संरचना में कोई भी विचलन विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी।
संचालन प्रक्रिया
नामांकन
फॉर्म A1: नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए
फॉर्म A2: वे मौजूदा NPS सदस्य जो UPS का विकल्प चुनते हैं
दावा फॉर्म
फॉर्म B1–B6: सदस्य की स्थिति और लाभ प्राप्त किए गए या नहीं, इस पर निर्भर
UPS भुगतान आदेश (UPO)
PAO द्वारा जारी
इसमें सदस्य, जीवनसाथी, कॉर्पस मूल्य, भुगतान और बैंक विवरण शामिल होते हैं
लाभ जारी करने के लिए NPS ट्रस्ट को भेजा जाता है
आंशिक निकासी
स्वयं के योगदान का अधिकतम 25% (लाभांश को छोड़कर)
अधिकतम 3 बार की अनुमति (NPS निकासी सहित)
विशिष्ट उद्देश्यों के लिए:
शिक्षा
विवाह
आवास
चिकित्सा
दिव्यांगता
कौशल विकास
तुलनात्मक अवलोकन: NPS बनाम UPS
पैरामीटर | NPS | UPS |
---|---|---|
योगदान | 10% (कर्मचारी) + 14% (सरकार) | 10% (कर्मचारी) + 10% (सरकार) + 8.5% (पूल कॉर्पस) |
सुनिश्चित भुगतान | नहीं | हाँ (निर्धारित शर्तों के अधीन) |
न्यूनतम पेंशन | नहीं | ₹10,000/माह |
महंगाई राहत | नहीं | हाँ |
अंतिम निकासी | अधिकतम 60% | अधिकतम 60% |
पारिवारिक लाभ | वार्षिकी पर निर्भर | सदस्य के भुगतान का 60% |
आंशिक निकासी | हाँ | हाँ |
कर लाभ | EEE | NPS के समान |
निवेश विकल्प | उपलब्ध | उपलब्ध |
स्वैच्छिक योगदान | अनुमत | अनुमत |
अतिरिक्त नोट्स
अपरिवर्तनीयता: एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता।
डिफ़ॉल्ट लागूता: यदि कोई विकल्प नहीं चुना गया, तो कर्मचारी NPS के अंतर्गत ही बना रहेगा।
पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी: UPS लाभ के लिए पात्र हैं, जिसमें बकाया राशि और ब्याज (PPF दरों पर) शामिल है।
Toll Free No:
1800 571 2930सहायता और समर्थन
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