एनपीएस वात्सल्य के बारे में
NPS वात्सल्य के बारे में
a. "NPS वात्सल्य" योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आती है, जो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013
की धारा 12(1)(a) और धारा 20 के अंतर्गत कवर की गई है।
b. यह एक अंशदायी पेंशन योजना है जो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य "विकसित भारत@2047" की परिकल्पना से प्रेरित होकर एक पेंशनयुक्त समाज का निर्माण करना और बच्चों को सशक्त बनाना है।
c. यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा PFRDA अधिनियम, 2013, और प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती है।
d. सभी भारतीय नागरिक नाबालिग इस योजना में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के पात्र हैं।
परिभाषाएँ
a. "खाता" से तात्पर्य “NPS वात्सल्य” योजना के अंतर्गत एक संरक्षक के माध्यम से खोला गया नाबालिग का व्यक्तिगत पेंशन खाता है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के टियर-1 खाते की विशेषताओं से उपयुक्त रूप से प्रेरित होगा।
b. इस योजना के संदर्भ में "सदस्य" से तात्पर्य वह नाबालिग है जिसने इस योजना के अंतर्गत खाता खोला है।
c. "संरक्षक" से तात्पर्य नाबालिग के माता-पिता में से कोई एक या वैधानिक अभिभावक है।
d. "नाबालिग" से तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
योजना में शामिल होने की पात्रता
a. कोई भी नाबालिग जो भारत का नागरिक है, वह इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र है, जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
b. अन्य कोई भी आवश्यकताएँ जो समय-समय पर PFRDA द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
योजना की संचालन रूपरेखा
a. यह खाता योजना के अंतर्गत नाबालिग के नाम पर उसके प्राकृतिक/वैधानिक संरक्षक द्वारा खोला जाएगा, और नाबालिग ही इसका एकमात्र लाभार्थी होगा।
b. यह खाता नाबालिग की आयु पूर्णतः 18 वर्ष होने तक संरक्षक द्वारा विशेष रूप से नाबालिग के लाभ के लिए संचालित किया जाएगा।
c. संरक्षक पर लागू "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) मानदंड PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित KYC मानदंडों के अनुसार होंगे। यदि संरक्षक अदालत द्वारा नियुक्त वैधानिक संरक्षक है, तो वैधानिक संरक्षक की नियुक्ति से संबंधित अदालत के आदेश की प्रति KYC दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
d. खाता खोलने के लिए जन्म तिथि का प्रमाण (जैसे नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य बोर्ड, ICSE, CBSE आदि द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / अंकपत्र, या पासपोर्ट आदि) और नाबालिग का बैंक खाता विवरण या नाबालिग के साथ संयुक्त खाता आवश्यक होगा। हालांकि, भारतीय निवासी के लिए खाता खोलते समय बैंक खाता विवरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन आंशिक निकासी या 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकासी के समय यह अनिवार्य होगा।
e. संबंधित CRA द्वारा नाबालिग सदस्य के नाम पर एक विशिष्ट पेंशन रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) जारी की जाएगी।
f. जब सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसका खाता चालू रहेगा और इसे सहज रूप से NPS टियर-1 खाता - ऑल सिटिजन मॉडल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
g. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, सदस्य का नया KYC PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार, बहुलता प्राप्त करने की तिथि से 3 माह के भीतर किया जाएगा। नया KYC जमा करने के बाद ही NPS टियर-1 खाते में योगदान की अनुमति दी जाएगी।
h. बहुलता प्राप्त करने पर NPS टियर-1 खाते में स्थानांतरित होने के बाद, NPS टियर-1 - ऑल सिटिजन मॉडल के अंतर्गत आने वाली सभी विशेषताएँ, लाभ और निकासी मानदंड लागू होंगे।
खाते में योगदान
इस योजना के अंतर्गत योगदान संरक्षक या सदस्य द्वारा, PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से किया जा सकता है। न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹1000 है, और अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। योजना में नामांकन के लिए प्रारंभिक योगदान ₹1000 है।
शुल्क और फीस
खाते पर लगाए जाने वाले शुल्क और फीस किसी भी समय वही होंगे जो PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित NPS - ऑल सिटिजन मॉडल के अंतर्गत लागू होते हैं।
खाते में किए गए योगदान का निवेश
खाते में किए गए योगदान का निवेश, जिसमें पेंशन फंड का चयन भी शामिल है, वही विकल्प होंगे जो PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित NPS - ऑल सिटिजन मॉडल के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
योजना के अंतर्गत वितरण चैनल
a. बैंक, इंडिया पोस्ट, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस और कोई भी अन्य संस्था जो PFRDA (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) विनियम, 2018 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के रूप में पंजीकृत है, वे इस योजना के अंतर्गत सदस्यों का नामांकन करने के लिए पात्र हैं — चाहे सीधे या रिटायरमेंट एडवाइज़र या पेंशन एजेंटों (जैसे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, बीमा एजेंट, म्यूचुअल फंड वितरक आदि) के माध्यम से।
b. इस योजना के अंतर्गत नामांकन एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (eNPS) के माध्यम से भी किया जा सकता है।
c. कोई अन्य चैनल जो PFRDA द्वारा समय-समय पर अनुमत हो।
खाते से निकासी और बाहर निकलने की प्रक्रिया
a. सदस्य की शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार, 75% से अधिक विकलांगता, या PFRDA द्वारा नाबालिग सदस्य के हित में विनियमों के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य कारण के लिए, खाता खोलने की तिथि से न्यूनतम 3 वर्षों के बाद संरक्षक को सदस्य के योगदान (लाभांश को छोड़कर) का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी की अनुमति होगी। यह सुविधा सदस्य के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अधिकतम तीन बार दी जा सकती है। यह सुविधा घोषणा के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
b. यदि नाबालिग सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण संचित पेंशन संपत्ति संरक्षक को दी जाएगी।
c. यदि खाते में पंजीकृत संरक्षक की मृत्यु हो जाती है, तो PFRDA द्वारा समय-समय पर निर्धारित KYC दस्तावेज़ों को प्रस्तुत कर किसी अन्य संरक्षक को नाबालिग सदस्य की ओर से पंजीकृत किया जाएगा।
d. यदि दोनों माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वैधानिक रूप से नियुक्त संरक्षक खाता चालू रख सकता है — चाहे वह खाते में योगदान करे या नहीं। जब सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास योजना को जारी रखने या उससे बाहर निकलने का विकल्प होगा।
e. सदस्य को केवल 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस निकासी पर, खाते में उपलब्ध संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80% भाग वार्षिकी (annuity) खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। यदि खाते में उपलब्ध संचित पेंशन संपत्ति ₹2,50,000 या उससे कम है, या यदि सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASPs) से वार्षिकी खरीदना संभव नहीं है, तो सदस्य को संपूर्ण संचित पेंशन संपत्ति निकालने का विकल्प मिलेगा।
f. इस योजना के अंतर्गत निकासी और बाहर निकलने की प्रक्रिया पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और बाहर निकलना) विनियम, 2015 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों द्वारा शासित होगी।
सहायता और समर्थन
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