Vigilance

मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश

महात्मा गांधी के शब्दों में, जब आपके कार्य आपके शब्दों का समर्थन करते हैं, जब आप अंदर से जानते हैं कि आप अपने आप के प्रति सच्चे हैं, तभी आप खुश हो सकते हैं क्योंकि – खुशी सत्यनिष्ठा में निहित है।

सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जिसे बहुत कम उम्र से हर व्यक्ति में समाहित, आत्मसात और नियमित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सके। यह उन सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है जिसे नियोक्ता कर्मचारियों में खोजते हैं। कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा एक स्पष्ट, खुला और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देती है जो वस्तुनिष्ठता, सकारात्मकता और ईमानदारी के तत्वों को प्रोत्साहित करती है, जिससे सशक्त, सक्षम और नैतिक निर्णय लेने में मदद मिलती है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से आंतरिक प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम अपने कामकाज के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से दुरुपयोग की संभावना को समाप्त कर रहे हैं और इस प्रकार अधिक पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता ला रहे हैं।

यदि प्रबंधन व्यवसाय चलाने के बारे में है, तो सतर्कता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इसे नैतिक रूप से चलाया जाए। सतर्कता कार्य एक आवश्यक प्रबंधन कार्य है और सतर्कता अधिकारियों और PFRDA के कर्मचारियों के बीच अधिक बातचीत होनी चाहिए ताकि सतर्कता को प्रबंधन निर्णयों का एक अभिन्न अंग बनाया जा सके। सतर्कता सेटअप का मुख्य उद्देश्य एक सतर्क संस्कृति को बढ़ावा देना है जिसमें हमारे आंतरिक सिस्टम, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में निरंतर सुधार शामिल है, जो व्यवसायों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है।

मैं, टीम सतर्कता PFRDA की ओर से, सभी आंतरिक हितधारकों से अपील करता हूं कि वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करें और PFRDA में एक स्वस्थ सतर्कता संस्कृति बनाने, पोषित करने और बनाए रखने के हमारे प्रयासों में शामिल हों।

श्री बी. वी. एस. अच्युत राव
मुख्य सतर्कता अधिकारी

मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) की भूमिका और कार्य

भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों आदि में सतर्कता गतिविधियों की देखरेख के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) की नियुक्ति करती है। आमतौर पर, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) में एक CVO वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से परामर्श के बाद प्रतिनियुक्ति पर बाहरी नियुक्ति होती है।

प्राथमिक जिम्मेदारियाँ: बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास संगठन के भीतर दक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। CVO इन कर्तव्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सलाहकार के रूप में सहायता करता है और सीधे उन्हें रिपोर्ट करता है। CVO सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है और संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।

सतर्कता कार्य: CVO के सतर्कता कार्य व्यापक होते हैं और इनमें शामिल हैं:

  1. खुफिया जानकारी एकत्र करना: कर्मचारियों द्वारा की गई या की जाने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना।
  2. जांच: रिपोर्ट की गई आरोपों की जांच करना या शुरू करना।
  3. रिपोर्टों की प्रक्रिया: अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्टों की समीक्षा करना।
  4. आयोग संदर्भ: आवश्यक होने पर सलाह के लिए मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित करना।
  5. निवारक उपाय: अनुचित प्रथाओं और कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाना।

सतर्कता कार्यों की श्रेणियाँ: CVO के कार्यों को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

  1. निवारक सतर्कता: भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने के उपाय लागू करना।
  2. दंडात्मक सतर्कता: कदाचार में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना।
  3. निगरानी और पहचान: संभावित मुद्दों का पता लगाने और संबोधित करने के लिए गतिविधियों की निगरानी करना।

हालांकि दंडात्मक कार्रवाई महत्वपूर्ण है, CVO की भूमिका मुख्य रूप से निवारक होती है, जो निगरानी और निवारक उपायों के माध्यम से सतर्कता मामलों की घटनाओं को कम करने पर केंद्रित होती है।

अधिकार क्षेत्र और अपेक्षाएँ: केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी संगठन पर होता है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शामिल है। CVO से अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में CVC दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
 

सतर्कता शिकायतें कैसे दर्ज करें?

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अपने सभी कार्यों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सतर्कता ढांचे के हिस्से के रूप में, हम PFRDA अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार या कदाचार से संबंधित शिकायतों का स्वागत करते हैं। ये शिकायतें हमें नैतिक शासन बनाए रखने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

सतर्कता शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश:

  • किसके खिलाफ: शिकायतें केवल PFRDA के अधिकारियों से संबंधित होनी चाहिए। बाहरी मध्यस्थों या असंबंधित व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • कोई गुमनाम शिकायतें नहीं: गुमनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती हैं। शिकायतकर्ताओं को शिकायत की प्रामाणिकता स्थापित करने में मदद के लिए अपना पूरा नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान करना होगा।
  • शिकायत की सामग्री: शिकायत संक्षिप्त, तथ्यात्मक और सत्यापन योग्य होनी चाहिए। अस्पष्ट आरोप, सामान्यीकरण या निरर्थक दावे बिना कार्रवाई के खारिज किए जा सकते हैं।
  • सतर्कता शिकायतों का दायरा: केवल वे शिकायतें जिनमें सतर्कता का कोण हो, जैसे कि भ्रष्टाचार, अधिकार का दुरुपयोग, या अनैतिक प्रथाएं, ली जाएंगी। जो मुद्दे न्यायालय में लंबित हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • कोई वापसी की अनुमति नहीं: एक बार शिकायत दर्ज होने और कार्रवाई शुरू होने के बाद, इसे शिकायतकर्ता के किसी भी अनुरोध के बावजूद तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।
  • प्रस्तुति प्रारूप: शिकायतें आदर्श रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को सीधे एक सीलबंद लिफाफे में "गोपनीय" चिह्नित करके संबोधित की जानी चाहिए।
  • गोपनीयता सुनिश्चित: शिकायतकर्ता की पहचान को विशेष अनुरोध पर गोपनीय रखा जाएगा।

संपर्क नाम और पता: मुख्य सतर्कता अधिकारी, PFRDA
नाम: श्री श्री बी. वी. एस. अच्युत राव
पद: मुख्य सतर्कता अधिकारी, PFRDA

पता:5वां मंजिल, टॉवर -E, WTC ब्लॉक E, ब्लॉक F, नौरोजी नगर, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली, दिल्ली 110029

संपर्क विवरण: 

  • श्री अरुमुगारंगराजन, सीजीएम, सतर्कता - 011-26543118
  • श्री एम. इस्माइल सलाम, डीजीएम, सतर्कता - 011-26517501 एक्सटेंशन 152

ईमेलcvo[at]pfrda[dot]org[dot]in

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