सभी नागरिक मॉडल
पात्रता
कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, वह स्वेच्छा से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की सदस्यता ले सकता है:
• भारतीय नागरिक होना चाहिए (निवासी या अनिवासी) या भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) होना चाहिए
• आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
• NPS सदस्य आवेदन पत्र में निर्धारित "अपने ग्राहक को जानिए" (KYC) आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है
नोट:
• हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) NPS की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं
• NPS एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और इसे किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता
• आवेदक को भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए
लाभ
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान करती है:
• नियंत्रित प्रणाली – NPS को PFRDA द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है।
• सभी के लिए पेंशन – कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी, अनिवासी या भारत के प्रवासी नागरिक) स्वेच्छा से इसकी सदस्यता ले सकता है।
• कम लागत – यह विश्व की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजनाओं में से एक है, जो किफायती रिटायरमेंट योजना को संभव बनाती है।
• लचीलापन – सदस्य अपनी सुविधा अनुसार पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP), सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA), पेंशन फंड मैनेजर और एसेट एलोकेशन का चयन कर सकते हैं। ये विकल्प आवश्यकता अनुसार बदले जा सकते हैं।
• पोर्टेबल खाता – NPS खाता रोजगार के प्रकार और भौगोलिक स्थानों के बीच पोर्टेबल होता है, जिससे निरंतरता बनी रहती है।
• कर लाभ – आयकर अधिनियम, 1961 के तहत NPS सदस्यों को आकर्षक कर लाभ प्राप्त होते हैं।
• उत्तम रिटर्न – यह सदस्य द्वारा लिए गए निवेश निर्णयों के आधार पर बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान करता है।
• पारदर्शिता – सदस्य अपने NPS खाते तक 24x7 ऑनलाइन पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, और अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
पंजीकरण
NPS खाता निम्नलिखित माध्यमों से खोला जा सकता है:
• PFRDA के साथ पंजीकृत पॉइंट्स ऑफ प्रेज़ेंस (PoPs) – ऑनलाइन या भौतिक मोड में उपलब्ध।
PoPs की सूची देखें
PoPs NPS आवेदकों के लिए प्राथमिक वितरण चैनल और पहला संपर्क बिंदु होते हैं। ये निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:
- सदस्य पंजीकरण और KYC सत्यापन
- योगदान प्राप्त करना/अपलोड करना
- खाता अपडेट अनुरोधों की प्रक्रिया
- विकल्पों में बदलाव, निकासी और शिकायत निवारण की सुविधा
• NPS ट्रस्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (eNPS) – ऑनलाइन NPS खाता खोले
NPS पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
व्यक्तिगत पेंशन खाता बनाने के लिए, भरे हुए सदस्य पंजीकरण फॉर्म (CSRF/NRSF/ऑनलाइन फॉर्मेट) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भौतिक या ऑनलाइन मोड में जमा करें:
निवासी भारतीयों के लिए:
- एक हालिया फोटो
- पैन कार्ड
- पता प्रमाण
अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारत के प्रवासी नागरिक (OCIs) के लिए:
अनिवासी भारतीय (NRI) |
भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) |
एक हालिया फोटो |
एक हालिया फोटो |
पैन कार्ड |
पैन कार्ड |
भारतीय पासपोर्ट |
OCI कार्ड |
भारत का पता प्रमाण |
विदेशी देश का पता प्रमाण |
बैंक खाता प्रमाण (NRE/NRO) |
बैंक खाता प्रमाण (NRE/NRO) |
स्वीकृत प्रमाणों की पूरी सूची के लिए सदस्य पंजीकरण फॉर्म देखें।
एनपीएस खातों के प्रकार
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत ग्राहकों के लिए दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं:
टियर I खाता – व्यक्तिगत पेंशन खाता
• एनपीएस के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट पेंशन खाता
• खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान: ₹500
• वार्षिक न्यूनतम योगदान: ₹1,000
• इसे सेवानिवृत्ति बचत खाता माना जाता है
• निकासी की अनुमति पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और बाहर निकलने के नियम, 2015 और उसके तहत जारी संशोधन) के अनुसार दी जाती है
• आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र
टियर II खाता – वैकल्पिक निवेश खाता
• केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध जिनका टियर I खाता सक्रिय है
• खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान: ₹1,000
• प्रत्येक लेन-देन के लिए न्यूनतम योगदान: ₹250
• निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं – ग्राहक कभी भी राशि निकाल सकते हैं
• यह एक निवेश खाता है और कर लाभ के लिए पात्र नहीं है
नोट:
• टियर I खाता रखने वाले एनआरआई/ओसीआई टियर II खाता सक्रिय नहीं कर सकते
• ग्राहक टियर I और टियर II खातों के लिए अलग-अलग पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुन सकते हैं
योगदान
एक ग्राहक अपने टियर-I या टियर-II एनपीएस खाते में असीमित योगदान कर सकता है, जिसमें राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। योगदान करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है:
1. भौतिक माध्यम
• किसी भी पंजीकृत प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP) पर जाएं
• एनपीएस योगदान स्लिप के साथ चेक या नकद के माध्यम से योगदान जमा करें
2. ऑनलाइन माध्यम
a) वेब-आधारित विकल्प:
• अपने एनपीएस पेंशन खाते में लॉग इन करें या
• PoPs द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन योगदान सुविधा का उपयोग करें या
• एनपीएस ट्रस्ट के eNPS प्लेटफॉर्म का उपयोग करें
b) एनपीएस मोबाइल ऐप:
• ऐप में लॉग इन करें और योगदान करें
c) डी-रिमिट सुविधा (D-Remit Facility):
• PRAN से लिंक किया गया वर्चुअल आईडी बनाएं, जिसमें UPI और QR कोड का उपयोग करने का विकल्प हो
ग्राहक द्वारा चुने गए पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन के अनुसार, योगदान को सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के साथ दर्ज किया जाएगा और निवेश किया जाएगा।
निवेश विकल्प
एनपीएस के अंतर्गत ग्राहक द्वारा किए गए योगदान को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों (पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन) के अनुसार निवेश किया जाता है, जो सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के साथ दर्ज होते हैं।
(A) पेंशन फंड का चयन
ग्राहक PFRDA के साथ पंजीकृत किसी भी एक पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।
पूरी सूची देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
ग्राहक वर्ष में एक बार पेंशन फंड बदल सकते हैं।
(B) एसेट एलोकेशन के लिए निवेश विकल्प
ग्राहक द्वारा चुना गया पेंशन फंड, PFRDA के निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित एसेट क्लास में निवेश करता है:
• इक्विटी (E)
• कॉर्पोरेट बॉन्ड्स (C)
• सरकारी प्रतिभूतियाँ (G)
• वैकल्पिक संपत्तियाँ (A)
ग्राहक निम्नलिखित दो तरीकों से निवेश दृष्टिकोण चुन सकते हैं:
1. सक्रिय विकल्प
ग्राहक प्रत्येक एसेट क्लास में निवेश का प्रतिशत स्वयं तय करते हैं:
• इक्विटी (E): अधिकतम 75%
• कॉर्पोरेट बॉन्ड्स (C): अधिकतम 100%
• सरकारी प्रतिभूतियाँ (G): अधिकतम 100%
• वैकल्पिक संपत्तियाँ (A): अधिकतम 5%
2. ऑटो विकल्प
ग्राहक की उम्र के आधार पर निधियाँ पूर्व-निर्धारित अनुपात में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में स्वचालित रूप से निवेशित की जाती हैं:
• 35 वर्ष की उम्र तक आवंटन स्थिर रहता है
• इसके बाद उम्र के साथ इक्विटी आवंटन धीरे-धीरे कम होता है
ऑटो विकल्प निम्नलिखित लाइफ साइकिल फंड्स के माध्यम से उपलब्ध है:
LC25 – कंज़र्वेटिव लाइफ साइकिल फंड
LC50 – मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (डिफ़ॉल्ट विकल्प)
LC75 – एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड
BLC – बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (संशोधित LC50)
Age |
एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75) |
मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (LC-50) |
कंज़र्वेटिव लाइफ साइकिल फंड (LC-25) |
बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (BLC) |
||||||||
एसेट क्लास (%) |
एसेट क्लास (%) |
एसेट क्लास (%) |
एसेट क्लास (%) |
|||||||||
E |
C |
G |
E |
C |
G |
E |
C |
G |
E |
C |
G |
|
Upto 35 years |
75 |
10 |
15 |
50 |
30 |
20 |
25 |
45 |
30 |
- |
- |
- |
Upto 36 years |
71 |
11 |
18 |
48 |
29 |
23 |
24 |
43 |
33 |
- |
- |
- |
Upto 37 years |
67 |
12 |
21 |
46 |
28 |
26 |
23 |
41 |
36 |
- |
- |
- |
Upto 38 years |
63 |
13 |
24 |
44 |
27 |
29 |
22 |
39 |
39 |
- |
- |
- |
Upto 39 years |
59 |
14 |
27 |
42 |
26 |
32 |
21 |
37 |
42 |
- |
- |
- |
Upto 40 years |
55 |
15 |
30 |
40 |
25 |
35 |
20 |
35 |
45 |
- |
- |
- |
Upto 41 years |
51 |
16 |
33 |
38 |
24 |
38 |
19 |
33 |
48 |
- |
- |
- |
Upto 42 years |
47 |
17 |
36 |
36 |
23 |
41 |
18 |
31 |
51 |
- |
- |
- |
Upto 43 years |
43 |
18 |
39 |
34 |
22 |
44 |
17 |
29 |
54 |
- |
- |
- |
Upto 44 years |
39 |
19 |
42 |
32 |
21 |
47 |
16 |
27 |
57 |
- |
- |
- |
Upto 45 years |
35 |
20 |
45 |
30 |
20 |
50 |
15 |
25 |
60 |
50 |
30 |
20 |
Upto 46 years |
32 |
20 |
48 |
28 |
19 |
53 |
14 |
23 |
63 |
48 |
28 |
24 |
Upto 47 years |
29 |
20 |
51 |
26 |
18 |
56 |
13 |
21 |
66 |
46 |
26 |
28 |
Upto 48 years |
26 |
20 |
54 |
24 |
17 |
59 |
12 |
19 |
69 |
44 |
24 |
32 |
Upto 49 years |
23 |
20 |
57 |
22 |
16 |
62 |
11 |
17 |
72 |
42 |
22 |
36 |
Upto 50 years |
20 |
20 |
60 |
20 |
15 |
65 |
10 |
15 |
75 |
40 |
20 |
40 |
Upto 51 years |
19 |
18 |
63 |
18 |
14 |
68 |
9 |
13 |
78 |
39 |
18 |
43 |
Upto 52 years |
18 |
16 |
66 |
16 |
13 |
71 |
8 |
11 |
81 |
38 |
16 |
46 |
Upto 53 years |
17 |
14 |
69 |
14 |
12 |
74 |
7 |
9 |
84 |
37 |
14 |
49 |
Upto 54 years |
16 |
12 |
72 |
12 |
11 |
77 |
6 |
7 |
87 |
36 |
12 |
52 |
Upto 55 years and beyond |
15 |
10 |
75 |
10 |
10 |
80 |
5 |
5 |
90 |
35 |
10 |
55 |
विस्तृत निवेश दिशा-निर्देशों के लिए
कृपया PFRDA वेबसाइट के सर्कुलर सेक्शन में जाएं।
एसेट एलोकेशन/निवेश विकल्प में बदलाव
ग्राहक वर्ष में चार बार अपने एसेट एलोकेशन या निवेश विकल्प को बदल सकते हैं।
Charges
Each intermediary is entitled to recover the following prescribed charges from the subscriber towards the services rendered by them (excluding GST and other taxes as applicable):
Intermediary |
Service |
Service Charges* |
Method of Deduction |
|||
Point of Presence |
Initial Subscriber registration |
Up to Maximum ₹400 (negotiable within slab only) |
To be collected upfront |
|||
Initial Contribution |
Upto 0.5% of contribution, subject to Maximum ₹25000/-
|
|||||
All Subsequent |
||||||
All Non-Financial transaction |
Up to maximum ₹30/- |
|||||
eNPS (for subsequent contribution) |
Up to 0.20% of contribution, subject to maximum ₹10,000/- (Only for NPS All Citizen and Tier-II accounts) |
|||||
Trail commission for D-Remit Contributions |
Up to 0.20% of the contribution amount subject to maximum ₹10,000/- (Only for NPS All Citizen and Tier – II Accounts) |
Through unit deduction on periodical basis |
||||
Processing of withdrawal / exit |
Up to 0.125% of corpus subject to maximum ₹500/- |
To be collected upfront |
||||
Persistency (payable to such POPs to which the subscriber is associated for more than six months in a financial year) |
₹50/- p.a. for annual contribution ₹1,000/- to ₹ 2,999/- ₹75/- p.a. for annual contribution ₹3,000 to ₹6,000 ₹100/- p.a. for annual contribution above ₹6,000/- (only for NPS All Citizen model) |
Through cancellation of units |
||||
Central Recordkeeping Agency |
Account Opening charges, if subscriber |
opts for a physical PRAN card |
Protean |
K Fintech |
CAMS |
|
₹40/- |
₹39.36/- |
₹40/- |
||||
opts for ePRAN card and a physical welcome kit |
₹35/- |
- |
- |
|||
opts for ePRAN card and a digital welcome kit via email only |
₹18/- |
₹18/- |
₹18/- |
|||
Annual Account Maintenance Charges
|
₹69/- |
₹57.63/- |
₹65/- |
|||
Charge per transaction (Financial /non-financial) |
₹3.75 |
₹3.36/- |
₹3.50/- |
|||
Pension Fund |
Investment Management Fee |
0.03% - 0.09% of AUM p.a. |
Adjustment in NAV of Scheme |
|||
NPS Trust |
Reimbursement of Expenses |
0.003% of AUM p.a. |
||||
Custodian |
Asset Servicing charges |
0.000000001770% of assets in custody p.a. |
Tier-II transaction charges are the same as Tier-I.
शुल्क
प्रत्येक मध्यस्थ (Intermediary) को ग्राहक से सेवा के लिए निर्धारित शुल्क वसूलने का अधिकार है (GST और अन्य लागू करों को छोड़कर):
Intermediary |
Service |
Service Charges* |
Method of Deduction |
|||
Point of Presence |
Initial Subscriber registration |
Up to Maximum ₹400 (negotiable within slab only) |
To be collected upfront |
|||
Initial Contribution |
Upto 0.5% of contribution, subject to Maximum ₹25000/-
|
|||||
All Subsequent |
||||||
All Non-Financial transaction |
Up to maximum ₹30/- |
|||||
eNPS (for subsequent contribution) |
Up to 0.20% of contribution, subject to maximum ₹10,000/- (Only for NPS All Citizen and Tier-II accounts) |
|||||
Trail commission for D-Remit Contributions |
Up to 0.20% of the contribution amount subject to maximum ₹10,000/- (Only for NPS All Citizen and Tier – II Accounts) |
Through unit deduction on periodical basis |
||||
Processing of withdrawal / exit |
Up to 0.125% of corpus subject to maximum ₹500/- |
To be collected upfront |
||||
Persistency (payable to such POPs to which the subscriber is associated for more than six months in a financial year) |
₹50/- p.a. for annual contribution ₹1,000/- to ₹ 2,999/- ₹75/- p.a. for annual contribution ₹3,000 to ₹6,000 ₹100/- p.a. for annual contribution above ₹6,000/- (only for NPS All Citizen model) |
Through cancellation of units |
||||
Central Recordkeeping Agency |
Account Opening charges, if subscriber |
opts for a physical PRAN card |
Protean |
K Fintech |
CAMS |
|
₹40/- |
₹39.36/- |
₹40/- |
||||
opts for ePRAN card and a physical welcome kit |
₹35/- |
- |
- |
|||
opts for ePRAN card and a digital welcome kit via email only |
₹18/- |
₹18/- |
₹18/- |
|||
Annual Account Maintenance Charges
|
₹69/- |
₹57.63/- |
₹65/- |
|||
Charge per transaction (Financial /non-financial) |
₹3.75 |
₹3.36/- |
₹3.50/- |
|||
Pension Fund |
Investment Management Fee |
0.03% - 0.09% of AUM p.a. |
Adjustment in NAV of Scheme |
|||
NPS Trust |
Reimbursement of Expenses |
0.003% of AUM p.a. |
||||
Custodian |
Asset Servicing charges |
0.000000001770% of assets in custody p.a. |
टियर-II लेन-देन शुल्क टियर-I के समान हैं।
Toll Free No:
1800 110 708SMS NPS 56677
सहायता और समर्थन
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