केन्द्र सरकार के लिए एनपीएस
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पात्रता

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ (सशस्त्र बलों के कर्मियों को छोड़कर)। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से NPS के तहत नामांकित किया गया है। यह पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए एक परिभाषित योगदान मॉडल के माध्यम से काम करती है।

नामांकन और पंजीकरण

संगठनों के लिए

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए, निम्नलिखित कार्यालयों को निर्दिष्ट फॉर्म जमा करके केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के साथ पंजीकरण करना होगा:

  • प्रधान लेखा कार्यालय (PrAO) – फॉर्म N1 जमा करें
  • वेतन और लेखा कार्यालय (PAO) / चेक ड्राइंग और वितरण कार्यालय (CDDO) – फॉर्म N2 जमा करें
  • ड्राइंग और वितरण कार्यालय (DDO) या कोई अन्य निर्दिष्ट कार्यालय – फॉर्म N3 जमा करें

अपने CRA का चयन करें और फॉर्म डाउनलोड करें:

सदस्यों के लिए

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नामांकन करने के लिए, एक व्यक्तिगत सदस्य को फॉर्म CSRF-1 का उपयोग करके PRAN आवेदन पूरा करना और जमा करना होगा। फॉर्म को डुप्लिकेट में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ड्राइंग और वितरण अधिकारी (DDO) को जमा करना चाहिए, जो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित PAO/PrAO को अग्रेषित करेगा।
 

योगदान

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत, कर्मचारी और सरकार दोनों Tier I NPS खाते में योगदान करते हैं। मासिक योगदान दर इस प्रकार है:

  • कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% कर्मचारी द्वारा योगदान किया जाता है
  • केंद्रीय सरकार द्वारा समान 10% योगदान किया जाता है

ये योगदान सदस्य के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) से जुड़े NPS Tier I खाते में निवेश किए जाते हैं। निधियों का प्रबंधन अधिकृत पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) द्वारा किया जाता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफ़ॉल्ट NPS निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है।

निवेश और विकल्प

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के Tier I के तहत, एक एकल डिफ़ॉल्ट निवेश योजना लागू है। इस डिफ़ॉल्ट योजना के तहत, कर्मचारी के योगदान को तीन पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) के बीच आवंटित किया जाता है:

  • SBI Pension Funds Private Limited
  • UTI Retirement Solutions Limited
  • LIC Pension Fund Limited

ये PFMs कई परिसंपत्ति वर्गों में पूर्वनिर्धारित अनुपात में योगदान का निवेश करते हैं। 10.06.2015 से प्रभावी संशोधित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसंपत्ति आवंटन इस प्रकार है:

  • सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों में 50% तक
  • ऋण उपकरणों और संबंधित निवेशों में 45% तक
  • अल्पकालिक ऋण उपकरणों और संबंधित निवेशों में 5% तक
  • इक्विटी और संबंधित निवेशों में 15% तक
  • संपत्ति-समर्थित, ट्रस्ट-संरचित, और विविध निवेशों में 5% तक

NPS Tier I के लिए यह संरचित निवेश पैटर्न जोखिम और रिटर्न के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है जबकि दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है।
 

Withdrawal & Exit

For details on Withdrawal & Exit from NPS click here

Frequently Asked Questions (FAQs) -Exit from NPS for CG and CAB sector

Updated on: 30 August 2022

Exit FAQs for CG and CAB Sector