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क्या नया है
NPS and APY cross ₹16 lakh crore in Assets under Management and 9 crore subscribers
पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण – मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
परिपत्र- 30.09.2025 तक नोडल कार्यालयों को यूपीएस अनुरोधों का भौतिक प्रस्तुतीकरण – के संबंध में।
पेंशन प्रणाली के विकास मील के पत्थर*
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
कुल अभिदाता (करोड़ में)
2.07
कुल एयूएम (करोड़ में)
₹15,28,061
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)#
कुल अभिदाता (करोड़ में)
6.90
कुल एयूएम (करोड़ में)
₹50,267
* 28-09-2025 दिनांक तक का डेटा
# आंकड़ा केवल सक्रिय एपीवाई खातों से संबंधित है
पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र
प्रतिभूतियों के संरक्षक
प्रतिभूतियों का संरक्षक एक इकाई है जो प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए संरक्षक और डिपॉजिटरी प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम के तहत पंजीकृत है। 14 मई 2015 को जारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के संरक्षक) विनियम, 2015, प्रतिभूतियों के संरक्षक के संचालन को नियंत्रित करते हैं। इकाई को इन विनियमों और किसी भी बाद के संशोधनों का पालन करना चाहिए ताकि नियामक अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए)
केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्राहकों के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्यस्थों के लिए प्राथमिक इंटरफ़ेस के रूप में, सीआरए 2015 के विनियमों और बाद के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है, कुशल सेवा वितरण बनाए रखता है।
ट्रस्टी बैंक
एक ट्रस्टी बैंक एक बैंकिंग कंपनी है जिसे प्राधिकरण द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया है, जो एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के भीतर मध्यस्थों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। 23 मार्च 2015 को जारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015, ट्रस्टी बैंकों के संचालन को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें अनुपालन के लिए इन विनियमों और किसी भी बाद के संशोधनों का पालन करना चाहिए।
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) उन मध्यस्थों को संदर्भित करता है जो प्राधिकरण के साथ पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत हैं, जो केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम हैं। वे फंड और निर्देशों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जो ग्राहक और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संरचना के बीच इंटरैक्शन पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। पीओपी ग्राहक पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन, योगदान और एनपीएस के भीतर निर्देश प्रसारण को संभालते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 की रोकथाम और संबंधित नियमों का अनुपालन पीओपी और उनके अधिकृत शाखाओं (पीओपी-एसपी) दोनों के लिए अनिवार्य है।
पेंशन फंड
पेंशन फंड वे मध्यस्थ हैं जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विशिष्ट विनियमों के तहत पंजीकृत हैं ताकि योगदान प्राप्त किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके और निर्दिष्ट विनियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को भुगतान किया जा सके। ये फंड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या अन्य विनियमित पेंशन योजनाओं के भीतर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वे संपत्तियों को संभालने और केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) और संरक्षक को नियमित रूप से फंड जानकारी संप्रेषित करने के लिए आवंटित एक्सेस कोड का उपयोग करते हैं। 14 मई 2015 को जारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन फंड) विनियम, 2015, उनके संचालन को नियंत्रित करते हैं और तब से संशोधित किए गए हैं।
वार्षिकी सेवा प्रदाता
पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार, पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को निकास और वार्षिकी खरीद के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीए ट्रस्ट)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) को पीएफआरडीए द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत 27 फरवरी 2008 को एनपीएस ट्रस्ट डीड के माध्यम से स्थापित किया गया था। एनपीएस ट्रस्ट ग्राहकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की संपत्तियों और निधियों का प्रबंधन और सुरक्षा करता है। जबकि एनपीएस ट्रस्ट संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है, पेंशन फंड इसके लिए प्रतिभूतियां खरीदते हैं। ग्राहक एनपीएस के तहत प्रतिभूतियों, संपत्तियों और निधियों के लाभकारी स्वामित्व को बनाए रखते हैं।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
1999 में, भारतीय सरकार ने वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए "ओएसिस" परियोजना शुरू की। इसके बाद, एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली ने 2003 में नए केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को बदल दिया। अंतरिम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को पेंशन क्षेत्र की देखरेख के लिए 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया था। अंशदायी पेंशन प्रणाली, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कहा जाता है, 1 जनवरी 2004 को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित होने के बाद शुरू हुई। एनपीएस को 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र सहित सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था और 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। पीएफआरडीए विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को विनियमित करता है, जो पेंशन बाजार की प्रगति में योगदान देता है।
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