एनपीएस ट्रस्ट

एनपीएस ट्रस्ट के बारे में 

एनपीएस ट्रस्ट को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संपत्तियों और निधियों का प्रबंधन करने के लिए स्थापित और गठित किया गया है, जो लाभार्थियों (सदस्यों) के हित में है। एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस संरचना के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है, और पेंशन फंड एनपीएस ट्रस्ट की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद करते हैं।

पीएफआरडीए द्वारा स्थापित: एनपीएस ट्रस्ट को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा 27 फरवरी 2008 को स्थापित किया गया था।

कानूनी आधार: इसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अनुसार स्थापित किया गया था।

उद्देश्य: एनपीएस ट्रस्ट सदस्यों के लाभ के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संपत्तियों और निधियों का प्रबंधन करता है।

स्वामित्व: एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस संरचना के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

लाभकारी स्वामित्व: सदस्य एनपीएस के तहत प्रतिभूतियों, संपत्तियों और निधियों के लाभकारी मालिक बने रहते हैं।

सुरक्षा खरीद: पेंशन फंड एनपीएस ट्रस्ट की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद करते हैं। 

एनपीएस बोर्ड

एनपीएस ट्रस्ट का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किया जाता है, जिसमें न्यूनतम पांच ट्रस्टी और अधिकतम ग्यारह ट्रस्टी होते हैं, जिन्हें समय-समय पर पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट के सेटलर) द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड के एक ट्रस्टी को पीएफआरडीए द्वारा बोर्ड का चेयरपर्सन नामित किया जाता है। पीएफआरडीए ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करता है, जो बोर्ड ऑफ एनपीएस ट्रस्ट की देखरेख, नियंत्रण और दिशा के अधीन ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सुश्री सुपर्णा टंडन को 22 जुलाई 2024 से एनपीएस ट्रस्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बोर्ड हर तीन कैलेंडर महीनों में एक बार बैठक करता है।


वर्तमान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज
•    सुश्री चित्रा जयसिम्हा - चेयरपर्सन
•    श्री मसिल जेया मोहन - ट्रस्टी
•    डॉ. प्रसनजीत मुखर्जी - ट्रस्टी
•    श्री देबाशीष मलिक - ट्रस्टी
•    डॉ. संतोष कुमार मोहंती - ट्रस्टी
•    सुश्री सुनीता गुप्ता - ट्रस्टी
•    डॉ. प्रमोद कुमार - ट्रस्टी (डीओपीपीडब्ल्यू, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित)

मुख्य बिंदु
•    बोर्ड संरचना: न्यूनतम पांच और अधिकतम ग्यारह ट्रस्टी।
•    चेयरपर्सन: पीएफआरडीए द्वारा एक ट्रस्टी को चेयरपर्सन नामित किया जाता है।
•    सीईओ नियुक्ति: पीएफआरडीए दैनिक प्रबंधन के लिए सीईओ नियुक्त करता है।
•    नियमित बैठकें: बोर्ड हर तीन महीने में बैठक करता है।
•    वर्तमान नेतृत्व: सुश्री चित्रा जयसिम्हा चेयरपर्सन और सुश्री सुपर्णा टंडन सीईओ के रूप में।

एनपीएस के कार्य

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुसार, एनपीएस ट्रस्ट "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" को संदर्भित करता है जो सब्सक्राइबर्स की संपत्तियों को उनके लाभ के लिए रखते हैं। एनपीएस ट्रस्ट उन मध्यस्थों में से एक है जिन्हें पेंशन फंड, कस्टोडियन, ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (एनपीएस और एपीवाई के तहत निकासी और निकासी से संबंधित गतिविधियों के लिए) की सभी परिचालन और सेवा स्तर या निवेश प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है और सब्सक्राइबर शिकायतों का निवारण। एनपीएस ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त मध्यस्थों द्वारा पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए सभी नियमों और निर्देशों, जैसे सर्कुलर और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (w) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है।


मुख्य बिंदु
•    निगरानी और निगरानी: पेंशन फंड, कस्टोडियन, ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी की निगरानी सुनिश्चित करता है।
•    नियामक अनुपालन: पीएफआरडीए द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का पालन करता है।
•    सब्सक्राइबर शिकायतें: सब्सक्राइबर शिकायतों का निवारण करता है।
•    नियम और संशोधन: 2015 से 2024 तक विस्तृत नियम और संशोधन।
नियम और संशोधन

  • दूसरा संशोधन विनियम, 2023: 5 फरवरी 2024 को अधिसूचित।
  • संशोधन विनियम, 2023: 17 अप्रैल 2023 को अधिसूचित।
  • संशोधन विनियम, 2021: 14 जून 2021 को अधिसूचित।
  • दूसरा संशोधन: 29 जुलाई 2020 को अधिसूचित।
  • पहला संशोधन: 29 जुलाई 2019 को अधिसूचित।
  • पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट) विनियम, 2015: 12 मार्च 2015 को प्रारंभिक रूप से अधिसूचित।

पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट) विनियम, 2015 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं, जिसमें उनके दायित्वों, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और देनदारियों को निर्दिष्ट किया गया है, साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले उचित परिश्रम को भी निर्दिष्ट किया गया है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और देनदारियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया उपरोक्त विनियमों का संदर्भ लें।