सारांश - नियमन - योगदान प्रबंधन (सरकारी नोडल कार्यालय)
पीएफआरडीए का नियमन - योगदान प्रबंधन विभाग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) और राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) से संबंधित नियामक गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक संचार और प्रक्रियाएं कुशलता से और स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रबंधित की जाएं।
विभाग की भूमिका विभिन्न सरकारी और स्वायत्त संस्थाओं से योगदान के पंजीकरण और प्रबंधन की देखरेख करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की अखंडता और सुचारू कार्यप्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अन्य विभागों और बाहरी निकायों के साथ समन्वय करके, विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और हितधारकों को सूचित और अनुपालन में रखा जाए।
मुख्य कार्य
1. नियमों और नीति से संबंधित संचार का निपटान
- सरकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों से संचार की समीक्षा और उत्तर देना।
- मसौदा उत्तर तैयार करना, रिकॉर्ड बनाए रखना, और अन्य विभागों के साथ फॉलो-अप करना।
2. एनपीएस आर्किटेक्चर में सीएबी और एसएबी का पंजीकरण
- स्वायत्त निकायों से दस्तावेजों का मूल्यांकन और सत्यापन करना।
- पंजीकरण प्रक्रिया और संबंधित संस्थाओं के साथ संचार करना।
3. अंतर-विभागीय संचार का निपटान
- संसदीय प्रश्नों, आरटीआई प्रश्नों, कानूनी मामलों, और नीति स्पष्टीकरण पर अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
4. सरकारी क्षेत्र के लिए नीति/दिशानिर्देश/निर्देश जारी करना
- परिपत्र/दिशानिर्देश तैयार करना और जारी करना।
- हितधारकों को परिवर्तनों के बारे में सूचित करना और आवश्यकतानुसार नई कार्यक्षमताओं का विकास करना।
5. बोर्ड एजेंडा की तैयारी
- बोर्ड एजेंडा और कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करना।
6. बैठक एजेंडा, मिनट्स, एटीआर रिपोर्ट, और प्रस्तुतियों की तैयारी
- बैठक एजेंडा, मिनट्स, कार्रवाई रिपोर्ट, और प्रस्तुतियों को तैयार और प्रसारित करना।
7. आवक और जावक रजिस्टर का रखरखाव
- नोट्स, फाइलों, पत्रों, और अन्य संचार की आवाजाही के लिए रजिस्टर बनाए रखना।
8. फाइल प्रबंधन
- पत्राचार फाइलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और पुनः प्राप्त करना।
- महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लक्षित टर्नअराउंड समय (टीएटी):
- नीति से संबंधित संचार का निपटान: 7 कार्य दिवस
- सहमति पत्रों का मूल्यांकन: 5 कार्य दिवस
- सिफारिश/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्णय: 3 कार्य दिवस
- पंजीकरण पत्रों का जारी करना: 3 कार्य दिवस
- विसंगतियों का संचार: 3 कार्य दिवस
- संसदीय प्रश्नों का निपटान: 1 दिन
- आरटीआई प्रश्नों का निपटान: 15 दिन
सारांश - नियमन - योगदान प्रबंधन (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विभाग
पीएफआरडीए का नियमन - योगदान प्रबंधन (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विभाग सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) से संबंधित नियामक गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक संचार और प्रक्रियाएं कुशलता से और स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रबंधित की जाएं।
विभाग की भूमिका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की अखंडता और सुचारू कार्यप्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, सेवानिवृत्ति सलाहकारों के पंजीकरण और प्रबंधन की देखरेख करके। अन्य विभागों और बाहरी निकायों के साथ समन्वय करके, विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और हितधारकों को सूचित और अनुपालन में रखा जाए।
मुख्य कार्य
1. आरए पंजीकरण के लिए आवेदन की जांच
- यह सुनिश्चित करने के लिए आरए आवेदन की जांच करना कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रारूप में हैं।
- यह सत्यापित करना कि सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुलग्नक प्रदान किए गए हैं।
2. आवेदन प्रसंस्करण शुल्क और पंजीकरण शुल्क का निपटान
- डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर की शुद्धता की जांच करना।
- पुष्टि के लिए सही भुगतान को लेखा विभाग में जमा करना।
3. आरए के पंजीकरण की स्वीकृति
- पूर्ण आवेदन को स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना।
- स्वीकृति पत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।
4. आरए के लिए दिशानिर्देश और फॉर्म का अंतिम रूप देना
- आरए के लिए परिचालन दिशानिर्देश, एमआईएस प्रारूप, और अनुपालन प्रमाणपत्र तैयार करना और अद्यतन करना।
- पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देना।
5. नीति मामले
- हितधारकों से सुझावों की जांच करना और उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करना।
- संबंधित हितधारकों को निर्णयों का प्रसार करना।
6. अंतर-विभागीय संचार का निपटान
- आरटीआई प्रश्नों, संसदीय प्रश्नों, कानूनी मुद्दों, और नीति स्पष्टीकरण पर अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
7. बोर्ड एजेंडा की तैयारी
- विभाग से संबंधित मदों के लिए बोर्ड एजेंडा और कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करना।
8. पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) एजेंडा की तैयारी
- पीएसी एजेंडा तैयार करना और पीएसी सुझावों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करना।
9. बैठक एजेंडा, मिनट्स, एटीआर रिपोर्ट, और प्रस्तुतियों की तैयारी
- विभिन्न बैठकों के लिए बैठक एजेंडा, मिनट्स, कार्रवाई रिपोर्ट, और प्रस्तुतियों को तैयार और प्रसारित करना।
महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लक्षित टर्नअराउंड समय (टीएटी)
- विसंगतियों के बारे में संचार का जारी करना: 5 दिन
- आरए आवेदन की जांच और मूल्यांकन: 7 दिन
- आवेदन शुल्क का जमा करना: 2 दिन
- सिफारिश/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्णय: 3 दिन
- स्वीकृति पत्रों का जारी करना: 3 दिन
- पंजीकरण प्रमाणपत्रों का जारी करना: 3 दिन
- आवेदन अस्वीकृति के बारे में संचार: 15 दिन
- संसदीय प्रश्नों का निपटान: 24 घंटे
- आरटीआई प्रश्नों का निपटान: 15 दिन
- बैठक मिनट्स की स्वीकृति और प्रसार: 10 दिन