निरीक्षण - योगदान प्रबंधन - II - गैर-सरकारी (पीओपी, एग्रीगेटर, आरए)
सारांश
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत योगदान प्रबंधन-II विभाग गैर-सरकारी पेंशन क्षेत्र में संचालित प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), एग्रीगेटर्स, एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एपीवाई-एसपी) और सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करता है। विभाग पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के साथ-साथ प्रासंगिक नियमों और परिचालन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है ताकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस-लाइट में दक्षता और अनुपालन बनाए रखा जा सके।
सख्त निरीक्षण बनाए रखने के लिए, विभाग संरचित निगरानी तंत्र का पालन करता है ताकि परिचालन में देरी का पता लगाया जा सके, टर्नअराउंड टाइम्स (टीएटी) के अनुपालन को लागू किया जा सके, और विनियमित संस्थाओं के ऑफ-साइट और ऑन-साइट आकलन किए जा सकें।
विभाग के मुख्य कार्य
1. पीओपी और आरए की ऑफ-साइट निगरानी
- अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की निगरानी।
- यह सुनिश्चित करना कि सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) आचार संहिता और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।
2. ऑन-साइट निगरानी और निरीक्षण
- परिचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए पीओपी का ऑन-साइट निरीक्षण करना।
3. निरीक्षण कार्यवाही और अनुपालन प्रवर्तन
- निगरानी रिपोर्टों और अनुपालन आकलनों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करना।
4. एनपीएस-लाइट के लिए प्रोत्साहन जारी करना
- एनपीएस-लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए पीओपी को लंबित प्रोत्साहन जारी करने का प्रबंधन।
5. शिकायत प्रबंधन
- पीओपी और आरए से संबंधित सब्सक्राइबर और हितधारक शिकायतों का समाधान।
6. दिशानिर्देश और परिपत्र जारी करना
- नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीओपी, एग्रीगेटर्स, एपीवाई-एसपी और आरए के लिए दिशानिर्देश, सलाह और परिपत्र जारी करना।
7. अनुपालन रिपोर्टिंग और संचार
- अनुपालन रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन की निगरानी।
- अनुपालन और नियामक मामलों पर अपडेट के लिए पीओपी के साथ नियमित संचार बनाए रखना।
8. बोर्ड और सलाहकार समिति समन्वय
- पीएफआरडीए की स्वीकृति के लिए बोर्ड एजेंडा आइटम तैयार करना।
- पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) को रिपोर्ट और नीति सिफारिशें प्रस्तुत करना।
9. आरटीआई और संसदीय प्रश्नों का प्रबंधन
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रश्नों और संसदीय प्रश्नों (पीक्यू) का उत्तर देना।
10. मंत्रालयों और नियामकों के साथ समन्वय
- सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों और वित्तीय नियामकों के साथ सहयोग करना।
11. केंद्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी) पंजीकरण और प्रबंधन
- सीकेवाईसी पंजीकरण का प्रबंधन और केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए), पीएफआरडीए और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ समन्वय करना।
12. नीति सिफारिशें और प्रक्रिया सुधार
- नीति परिवर्तनों का मूल्यांकन और बेहतर पेंशन फंड प्रबंधन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना।
13. बैठक और फाइल प्रबंधन
- नियामक चर्चाओं के लिए बैठक एजेंडा, मिनट्स और प्रस्तुतियाँ तैयार करना।
- ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से आधिकारिक रिकॉर्ड, फाइलें और दस्तावेजों का प्रबंधन।
14. वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट अपडेट
- पीएफआरडीए वेबसाइट पर नियामक अपडेट अपलोड करना।
- वार्षिक रिपोर्ट के लिए डेटा योगदान प्रदान करना।
सहायता और समर्थन
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